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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

कानूनी गिरफ्तारी या भागने या बचाव में रुकावट या विरोध जिसके लिए कोई और प्रावधान नहीं है

अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 265


कानूनी गिरफ्तारी या भागने या बचाव में रुकावट या विरोध जिसके लिए कोई और प्रावधान नहीं है।

265. जो कोई भी, किसी भी मामले में जिसके लिए धारा 262 या धारा 263 या किसी और कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जो उस समय लागू है, जानबूझकर खुद की या किसी और आदमी की कानूनी गिरफ्तारी में कोई रुकावट या गैरकानूनी बाधा डालता है, या किसी भी हिरासत से भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है जिसमें उसे कानूनी रूप से रखा गया है, या किसी और आदमी को किसी भी हिरासत से बचाता है या बचाने की कोशिश करता है जिसमें उस आदमी को कानूनी रूप से रखा गया है, तो उसे छह महीने तक की कैद से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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