भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 258
अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा मुकदमे के लिए प्रतिबद्धता या कारावास, जो जानता है कि वह कानून के खिलाफ काम कर रहा है।
258.. जो कोई भी, किसी ऐसे पद पर है जो उसे व्यक्तियों को मुकदमे के लिए या कारावास में भेजने, या व्यक्तियों को कारावास में रखने का कानूनी अधिकार देता है, भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को मुकदमे के लिए या कारावास में भेजता है, या किसी व्यक्ति को कारावास में रखता है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए यह जानते हुए कि ऐसा करने में वह कानून के खिलाफ काम कर रहा है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से।
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