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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

चोट पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप लगाना

अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 248


चोट पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप लगाना। (बदलाव)

248. जो कोई भी, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करता है या करवाता है, या किसी व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाता है, यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्यवाही या आरोप का कोई उचित या कानूनी आधार नहीं है,—

(a) उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जिसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से;

  (b) यदि ऐसी आपराधिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर शुरू की जाती है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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