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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

किए गए अपराध के बारे में झूठी जानकारी देना

अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 240


किए गए अपराध के बारे में गलत जानकारी देना।

240. जो कोई यह जानते हुए या यह मानने का कारण होते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देता है जो वह जानता है या मानता है कि झूठी है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।—धारा 238 और 239 और इस धारा में “अपराध” शब्द में भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य शामिल है, जो यदि भारत में किया जाता, तो निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय होता, अर्थात्, 103, 105, 307, धारा 309 की उप-धाराएँ (2) , (3) और (4) , धारा 310 की उप-धाराएँ (2) , (3) , (4) और (5) , 311, 312, धारा 326 के खंड (f) और (g) , धारा 331 की उप-धाराएँ (4) , (6) , (7) और (8) , धारा 332 के खंड (a) और (b) ।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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