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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

जानकारी देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की जानकारी जानबूझकर न देना

अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 239


 जानकारी देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की जानकारी जानबूझकर न देना। (परिवर्तन)

239. जो कोई भी, यह जानते हुए या यह मानने का कारण होने पर कि कोई अपराध किया गया है, जानबूझकर उस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है जिसे वह कानूनी रूप से देने के लिए बाध्य है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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