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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम)

विशेष न्यायालय और विशेष विशेष न्यायालय।

अध्याय 4: विशेष न्यायालय

धारा: 14


(1) जल्दी सुनवाई करने के लिए, राज्य सरकार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, सरकारी राजपत्र में सूचना देकर, एक या एक से ज़्यादा जिलों के लिए एक विशेष विशेष न्यायालय बनाएगी:
शर्त यह है कि जिन जिलों में इस अधिनियम के तहत कम मामले दर्ज हैं, राज्य सरकार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, सरकारी राजपत्र में सूचना देकर, उन जिलों के लिए सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में बताएगी:
आगे यह भी शर्त है कि इस तरह स्थापित या बताए गए न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत अपराधों का सीधा संज्ञान लेने की शक्ति होगी।
(2) राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्याप्त संख्या में न्यायालय स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस अधिनियम के तहत मामलों का निपटारा, जहाँ तक हो सके, दो महीने की अवधि के भीतर हो जाए।
(3) विशेष न्यायालय या विशेष विशेष न्यायालय में हर सुनवाई में, कार्यवाही हर दिन जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जाँच पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि विशेष न्यायालय या विशेष विशेष न्यायालय को अगले दिन से आगे के लिए स्थगन ज़रूरी न लगे, जिसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएँगे:
शर्त यह है कि जब सुनवाई इस अधिनियम के तहत किसी अपराध से संबंधित है, तो सुनवाई, जहाँ तक हो सके, आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।]
राज्य संशोधन
कर्नाटक
धारा 14 का संशोधन।—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (केंद्रीय अधिनियम 33, 1989) की धारा 14 में, “इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए” शब्दों के स्थान पर, “मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में इस अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने और ऐसे अपराधों की सुनवाई करने के लिए” शब्द रखे जाएँगे।
[कर्नाटक अधिनियम 35, 2003, धारा 2 देखें]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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