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3

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम)

अपराध करने की संभावना वाले व्यक्ति को हटाना।

अध्याय 3: निष्कासन

धारा: 10


(1) जहाँ विशेष न्यायालय इस बात से संतुष्ट है, कि किसी शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लिखित ‘अनुसूचित क्षेत्रों’ या ‘जनजातीय क्षेत्रों’ में शामिल किसी भी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय II के तहत अपराध करने की संभावना है, 3[या धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (vii) के प्रावधानों के तहत पहचाने गए किसी भी क्षेत्र में], तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को ऐसे मार्ग से और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, खुद को ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे हटाने का निर्देश दे सकता है, और उस क्षेत्र में वापस नहीं आने का निर्देश दे सकता है जहाँ से उसे ऐसे अवधि के लिए खुद को हटाने का निर्देश दिया गया था, जो 4[तीन साल] से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) विशेष न्यायालय, उप-धारा (1) के तहत आदेश के साथ, उस व्यक्ति को, जिसे उस उप-धारा के तहत निर्देशित किया गया है, उन आधारों को बताएगा जिन पर ऐसा आदेश दिया गया है।
(3) विशेष न्यायालय, उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश को रद्द या संशोधित कर सकता है, उन कारणों से जो लिखित में दर्ज किए जाएंगे, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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