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घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

(घरेलू हिंसा अधिनियम)

अंतरिम और एकतरफा आदेश देने की शक्ति।

अध्याय 4: राहत के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया

धारा: 23


(1) इस अधिनियम के तहत उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जो उसे न्यायसंगत और उचित लगे।
(2) अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी अर्जी में पहली नज़र में यह दिखता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर रहा है, या उसने घरेलू हिंसा की है या इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर सकता है, तो वह पीड़ित व्यक्ति के शपथ पत्र के आधार पर, बताए गए तरीके से, प्रतिवादी के खिलाफ धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, जैसा भी मामला हो, धारा 22 के तहत एकतरफा आदेश दे सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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