उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेश या किसी अन्य राहत के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी भी स्तर पर, किसी भी बच्चे या बच्चों की अस्थायी देखभाल पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को दे सकता है और यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी द्वारा ऐसे बच्चे या बच्चों से मिलने की व्यवस्था निर्दिष्ट कर सकता है:
बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि प्रतिवादी का कोई भी दौरा बच्चे या बच्चों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे दौरे की अनुमति देने से इनकार कर देगा।