केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि—
(a) इस अधिनियम के प्रावधानों को सार्वजनिक मीडिया जैसे कि टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर व्यापक प्रचार दिया जाए;
(b) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों, जिनमें पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य शामिल हैं, को इस अधिनियम द्वारा संबोधित मुद्दों पर समय-समय पर संवेदीकरण और जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाए;
(c) घरेलू हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कानून, गृह मामलों, कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य और मानव संसाधन से संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाए;
(d) इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें अदालतें भी शामिल हैं, के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं और लागू किए जाएं।