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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति प्रत्यायोजित करने की।

अध्याय 14: विविध

धारा: 215A


इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी,—
(a) केंद्र सरकार के पास इस अधिनियम द्वारा उस पर प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्यों को किसी भी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को सौंपने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत अपनी किसी भी शक्ति, कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी;
(b) राज्य सरकार के पास इस अधिनियम द्वारा उस पर प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्यों को किसी भी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को सौंपने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत अपनी किसी भी शक्ति, कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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