इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी,—
(a) केंद्र सरकार के पास इस अधिनियम द्वारा उस पर प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्यों को किसी भी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को सौंपने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत अपनी किसी भी शक्ति, कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी;
(b) राज्य सरकार के पास इस अधिनियम द्वारा उस पर प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्यों को किसी भी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को सौंपने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत अपनी किसी भी शक्ति, कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी।