(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्:—
(a) उन लोगों को यात्रा पास, प्रमाण पत्र या अनुमति देना और प्रमाणित करना जो अस्थायी रूप से मोटर वाहनों को भारत से बाहर किसी जगह पर ले जा रहे हैं या जो अस्थायी रूप से भारत से बाहर किसी जगह पर जा रहे हैं और भारत से अपनी अनुपस्थिति के दौरान मोटर वाहन चलाना चाहते हैं;
(b) उन शर्तों को बताना जिनके तहत भारत में अस्थायी रूप से रहने के इरादे से भारत के बाहर से लाए गए मोटर वाहनों को भारत में रखा और इस्तेमाल किया जा सकता है; और
(c) उन शर्तों को बताना जिनके तहत भारत में अस्थायी रूप से रहने के लिए भारत के बाहर से आने वाले लोग भारत में मोटर वाहन चला सकते हैं।
(2) भारत और किसी अन्य देश के बीच किसी भी आपसी समझौते के तहत चलने वाले और किराए या इनाम के लिए सड़क मार्ग से यात्रियों या सामान या दोनों को ले जाने वाले मोटर वाहनों की सेवाओं को आसान बनाने और विनियमित करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में नियम बना सकती है, अर्थात्: -
(a) वे शर्तें जिनके तहत ऐसी सेवाएं देने वाले मोटर वाहनों को भारत के बाहर से भारत में लाया जा सकता है और भारत में रखा और इस्तेमाल किया जा सकता है;
(b) वे शर्तें जिनके तहत मोटर वाहनों को भारत में किसी भी जगह से भारत के बाहर किसी भी जगह पर ले जाया जा सकता है;
(c) वे शर्तें जिनके तहत ऐसे मोटर वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में काम करने वाले लोग भारत में प्रवेश कर सकते हैं या भारत छोड़ सकते हैं;
(d) ऐसे मोटर वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में काम करने वाले लोगों को यात्रा पास, प्रमाण पत्र या अनुमति देना और प्रमाणित करना;
(e) ऐसे मोटर वाहनों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण (पंजीकरण चिह्नों के अलावा) और जिस तरीके से ऐसे विवरण प्रदर्शित किए जाने हैं;
(f) ऐसे मोटर वाहनों के साथ ट्रेलरों का उपयोग;
(g) ऐसे मोटर वाहनों और उनके ड्राइवरों और कंडक्टरों को इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान [उप-धारा (4) में उल्लिखित प्रावधानों के अलावा] या उसके तहत बनाए गए नियमों से छूट;
(h) ऐसे मोटर वाहनों के ड्राइवरों और कंडक्टरों की पहचान;
(i) यात्रा पास, प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र, परमिट, लाइसेंस या किसी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के खो जाने या खराब हो जाने पर, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उन्हें बदलना;
(j) ऐसी सड़क परिवहन सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क, पुलिस या स्वास्थ्य से संबंधित कानूनों के प्रावधानों से छूट;
(k) कोई भी अन्य मामला जिसे बताया जाना है, या बताया जा सकता है।
(3) इस धारा के तहत बनाया गया कोई भी नियम किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में मोटर वाहनों या उनके उपयोगकर्ताओं पर लगाए गए किसी भी कर के भुगतान से कोई छूट देने के लिए लागू नहीं होगा।
(4) इस अधिनियम या इसके तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम में कुछ भी जो निम्नलिखित से संबंधित है:—
(a) मोटर वाहनों का पंजीकरण और पहचान, या
(b) मोटर वाहनों के निर्माण, रखरखाव और उपकरणों की आवश्यकताएं, या
(c) मोटर वाहनों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के लाइसेंस और योग्यताएं,
लागू नहीं होगा—
(i) किसी भी मोटर वाहन पर जिस पर या किसी मोटर वाहन के ड्राइवर पर जिस पर उप-धारा (1) के खंड (b) या खंड (c) के तहत या उप-धारा (2) के तहत बनाए गए कोई भी नियम लागू होते हैं; या
(ii) किसी मोटर वाहन के किसी भी कंडक्टर पर जिस पर उप-धारा (2) के तहत बनाए गए कोई भी नियम लागू होते हैं।