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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 137


केंद्र सरकार निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्: -
(a) वे अवसर जिन पर मोटर वाहनों के चालकों द्वारा संकेत दिए जाएंगे और धारा 121 के तहत ऐसे संकेत;
4[ (aa) धारा 129 के तहत सवारी करने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक हेडगियर और उपायों के मानकों के लिए प्रावधान;]
(b) वह तरीका जिसमें लाइसेंस और प्रमाण पत्र धारा 130 के तहत पुलिस अधिकारी को दिखाए जा सकते हैं।
4[ (c) धारा 136A की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकारों द्वारा शहरी शहर की सीमाओं के लिए प्रावधान; और
(d) धारा 136A की उप-धारा (2) के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए प्रावधान।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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