केंद्र सरकार निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्: -
(a) वे अवसर जिन पर मोटर वाहनों के चालकों द्वारा संकेत दिए जाएंगे और धारा 121 के तहत ऐसे संकेत;
4[ (aa) धारा 129 के तहत सवारी करने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक हेडगियर और उपायों के मानकों के लिए प्रावधान;]
(b) वह तरीका जिसमें लाइसेंस और प्रमाण पत्र धारा 130 के तहत पुलिस अधिकारी को दिखाए जा सकते हैं।
4[ (c) धारा 136A की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकारों द्वारा शहरी शहर की सीमाओं के लिए प्रावधान; और
(d) धारा 136A की उप-धारा (2) के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए प्रावधान।]