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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 136


जब कोई दुर्घटना होती है जिसमें एक मोटर वाहन शामिल होता है, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति, यदि आवश्यक हो तो अपना अधिकार दिखाने पर, वाहन का निरीक्षण कर सकता है और उस उद्देश्य के लिए किसी भी उचित समय पर किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है जहाँ वाहन हो सकता है, और वाहन को जांच के लिए हटा सकता है:
बशर्ते कि जिस स्थान पर वाहन को इस प्रकार हटाया गया है, वह वाहन के मालिक को सूचित किया जाएगा और वाहन को औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद 2[चौबीस घंटे के भीतर वाहन के मालिक, ड्राइवर या वाहन के प्रभारी व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा]।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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