(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए एक या अधिक योजनाएँ बना सकती है—
(a) मोटर वाहन दुर्घटनाओं के कारणों और विश्लेषण पर गहराई से अध्ययन;
(b) राजमार्गों पर रास्ते की सुविधाएँ;
(c) राजमार्गों पर यातायात सहायता पोस्ट; 4***
(d) 5[राजमार्गों के किनारे ट्रक पार्किंग परिसर; और]।
6[ (e) जनता की सुरक्षा और सुविधा के हित में कोई अन्य सुविधाएँ।]
(2) इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हर योजना, बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सामने रखी जाएगी।
1[ (3) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और विश्लेषण पर गहन अध्ययन करने के लिए एक या अधिक योजनाएँ बना सकती है।]