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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

दुर्घटना मामलों की जाँच और रास्ते की सुविधाओं आदि के लिए योजनाएँ बनाई जानी हैं।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 135


(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए एक या अधिक योजनाएँ बना सकती है—
(a) मोटर वाहन दुर्घटनाओं के कारणों और विश्लेषण पर गहराई से अध्ययन;
(b) राजमार्गों पर रास्ते की सुविधाएँ;
(c) राजमार्गों पर यातायात सहायता पोस्ट; 4***
(d) 5[राजमार्गों के किनारे ट्रक पार्किंग परिसर; और]।
6[ (e) जनता की सुरक्षा और सुविधा के हित में कोई अन्य सुविधाएँ।]
(2) इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हर योजना, बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के सामने रखी जाएगी।
1[ (3) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और विश्लेषण पर गहन अध्ययन करने के लिए एक या अधिक योजनाएँ बना सकती है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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