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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

कुछ मामलों में ड्राइवर का गाड़ी रोकने का कर्तव्य।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 132


(1) मोटर वाहन का ड्राइवर वाहन को रोकेगा और तब तक स्थिर रखेगा जब तक कि 2[ज़रूरत हो, लेकिन चौबीस घंटे से ज़्यादा नहीं]—
3[ (a) जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जो वर्दी में सब-इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, ऐसा करने के लिए कहा जाए, अगर वाहन किसी व्यक्ति, जानवर या वाहन को दुर्घटना होने या संपत्ति को नुकसान होने में शामिल हो, या]
(b) जब किसी जानवर के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, अगर उस व्यक्ति को डर है कि जानवर वाहन से डरकर बेकाबू हो जाएगा, या
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और वह अपना नाम और पता और वाहन के मालिक का नाम और पता किसी भी ऐसे व्यक्ति को देगा जो ऐसी किसी दुर्घटना या नुकसान से प्रभावित है और जो इसकी मांग करता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति भी अपना नाम और पता दे।
(2) मोटर वाहन का ड्राइवर, किसी व्यक्ति द्वारा अपना नाम और पता बताने और यह आरोप लगाने पर कि ड्राइवर ने धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध किया है, उस व्यक्ति को अपना नाम और पता देगा। (3) इस धारा में, “जानवर” शब्द का अर्थ है कोई घोड़ा, मवेशी, हाथी, ऊंट, गधा, खच्चर, भेड़ या बकरी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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