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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग पर ड्राइवर का कुछ सावधानियाँ बरतने का कर्तव्य।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 131


किसी भी बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग के पास आने पर मोटर वाहन का हर ड्राइवर वाहन को रोकेगा और वाहन का ड्राइवर कंडक्टर या क्लीनर या अटेंडेंट या वाहन में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को रेलवे क्रॉसिंग तक ले जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरफ से कोई ट्रेन या ट्रॉली नहीं आ रही है और फिर मोटर वाहन को उस क्रॉसिंग से पार कराएगा, और जहाँ वाहन में कोई कंडक्टर या क्लीनर या अटेंडेंट या कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, वहाँ वाहन का ड्राइवर खुद वाहन से उतरेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेलवे ट्रैक पार करने से पहले किसी भी तरफ से कोई ट्रेन या ट्रॉली नहीं आ रही है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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