चार साल से अधिक उम्र का हर व्यक्ति, जो किसी भी श्रेणी या विवरण की मोटरसाइकिल चला रहा है या उस पर बैठा है या ले जाया जा रहा है, वह सार्वजनिक जगह पर, केंद्र सरकार द्वारा बताए गए मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेलमेट पहनेगा:
बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो सिख है, यदि वह सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते या सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है:
यह भी शर्त है कि केंद्र सरकार नियमों द्वारा चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल पर सवारी करने या ले जाने पर उनकी सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है।
स्पष्टीकरण.— “सुरक्षात्मक हेलमेट” का मतलब एक ऐसा हेलमेट है जो—
(a) अपने आकार, सामग्री और निर्माण के कारण, किसी दुर्घटना की स्थिति में मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करने वाले व्यक्ति को चोट से बचाने की उचित उम्मीद की जा सकती है; और
(b) सिर पर पट्टियों या अन्य बंधनों के माध्यम से पहनने वाले के सिर पर सुरक्षित रूप से बंधा हो।]