1[ (1) जहां कोई मोटर वाहन किसी सार्वजनिक स्थान पर दस घंटे या उससे अधिक समय तक छोड़ा जाता है, या लावारिस छोड़ दिया जाता है, या किसी ऐसे स्थान पर पार्क किया जाता है जहां पार्किंग कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, तो उसे खींचने वाली सेवा द्वारा हटाना या किसी भी माध्यम से उसे स्थिर करना, जिसमें व्हील क्लैम्पिंग भी शामिल है, को वर्दी में एक पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है जिसके पास अधिकार क्षेत्र है।]
(2) जहां एक परित्यक्त, लावारिस, टूटा हुआ, जला हुआ या आंशिक रूप से नष्ट किया गया वाहन यातायात के लिए खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान के संबंध में उसकी स्थिति, या उसकी शारीरिक उपस्थिति यातायात के लिए बाधा पैदा कर रही है, तो उसे खींचने वाली सेवा द्वारा सार्वजनिक स्थान से तत्काल हटाने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
(3) जहां एक पुलिस अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत एक वाहन को हटाने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो वाहन का मालिक किसी भी अन्य जुर्माने के अलावा, सभी टोइंग लागतों के लिए जिम्मेदार होगा।