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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

पास या टिकट के बिना यात्रा करने पर निषेध।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 124


कोई भी व्यक्ति किसी स्टेज कैरिज में यात्रा करने के उद्देश्य से तब तक प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा जब तक कि उसके पास उचित पास या टिकट न हो:
बशर्ते कि जहां स्टेज कैरिज में टिकटों की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को यात्रा करनी होती है, एक व्यक्ति ऐसे स्टेज कैरिज में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह उसमें प्रवेश करता है, उसे कंडक्टर या ड्राइवर को अपने किराए का भुगतान करना होगा जो कंडक्टर के कार्यों को करता है और ऐसे कंडक्टर या ड्राइवर से, जैसा भी मामला हो, अपनी यात्रा के लिए टिकट प्राप्त करना होगा।
स्पष्टीकरण.—इस धारा में,—
(a) “पास” का मतलब है एक ड्यूटी, विशेषाधिकार या शिष्टाचार पास जो उस व्यक्ति को हकदार बनाता है जिसे यह मुफ्त में एक स्टेज कैरिज में यात्रा करने के लिए दिया जाता है और इसमें एक स्टेज कैरिज में यात्रा के लिए भुगतान पर जारी किया गया पास भी शामिल है जो उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए होता है;
(b) “टिकट” में एक सिंगल टिकट, एक रिटर्न टिकट या एक सीजन टिकट शामिल है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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