(1) मोटर वाहन का प्रत्येक ड्राइवर अनिवार्य यातायात संकेत द्वारा दिए गए किसी भी संकेत के अनुसार और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ड्राइविंग नियमों के अनुसार वाहन चलाएगा, और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यातायात के नियमन में लगे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा उसे दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा।
(2) इस धारा में “अनिवार्य यातायात संकेत” का मतलब है अनुसूची के भाग ए में शामिल यातायात संकेत, या उसी तरह का कोई भी यातायात संकेत (यानी, एक गोलाकार डिस्क से मिलकर या जिसमें एक उपकरण, शब्द या आकृति प्रदर्शित हो और जिसमें लाल रंग की पृष्ठभूमि या बॉर्डर हो) जिसे धारा 116 के उप-धारा (1) के तहत मोटर वाहन यातायात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया या खड़ा किया गया हो।