राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकारी, संबंधित क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी के साथ परामर्श करके, उन स्थानों को निर्धारित कर सकता है जहाँ मोटर वाहन अनिश्चित काल के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खड़े हो सकते हैं, और उन स्थानों को निर्धारित कर सकता है जहाँ सार्वजनिक सेवा वाहन यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए आवश्यक समय से अधिक समय तक रुक सकते हैं।
3[बताया गया है कि राज्य सरकार या अधिकृत प्राधिकारी, ऐसे स्थानों को निर्धारित करने में सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध प्रवाह को प्राथमिकता देंगे:
आगे बताया गया है कि इस धारा के उद्देश्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) के तहत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी भी ऐसे स्थानों को निर्धारित कर सकती है।]