(1) एक राज्य सरकार, मोटर वाहनों और ट्रेलरों के निर्माण, उपकरण और रखरखाव को विनियमित करने वाले नियम बना सकती है, उन सभी मामलों के संबंध में जो धारा 110 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के अलावा हैं।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के तहत नियम बनाए जा सकते हैं जो मोटर वाहनों या ट्रेलरों के संबंध में या किसी विशेष वर्ग या विवरण के मोटर वाहनों या ट्रेलरों के संबंध में या विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले को नियंत्रित करते हैं, अर्थात्: -
(a) सार्वजनिक सेवा वाहनों में बैठने की व्यवस्था और यात्रियों को मौसम से सुरक्षा;
(b) कुछ खास समय या कुछ खास जगहों पर सुनाई देने वाले संकेतों के इस्तेमाल पर रोक लगाना या उसे सीमित करना;
(c) ऐसी चीजें ले जाने पर रोक लगाना जिनसे परेशानी या खतरा हो सकता है;
(d) तय किए गए अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वाहनों की जांच और निरीक्षण और ऐसे टेस्ट के लिए ली जाने वाली फीस [1];
(e) वाहनों द्वारा दिखाई जाने वाली पंजीकरण चिह्नों के अलावा दूसरी जानकारी और वह तरीका जिससे उन्हें दिखाया जाएगा;
(f) मोटर वाहनों के साथ ट्रेलर का इस्तेमाल; और
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