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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

मोटर वाहनों को वापस बुलाना।

अध्याय 7: मोटर वाहनों का निर्माण, उपकरण और रखरखाव

धारा: 110A


(1) केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, किसी निर्माता को एक विशेष प्रकार या उसके अलग-अलग मॉडल के मोटर वाहनों को वापस बुलाने का निर्देश दे सकती है, यदि—
(a) उस विशेष प्रकार के मोटर वाहन में कोई खराबी पर्यावरण या उस मोटर वाहन के चालक या उसमें सवार लोगों या सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है; और
(b) उस विशेष प्रकार के मोटर वाहन में खराबी के बारे में केंद्र सरकार को निम्नलिखित द्वारा सूचना दी गई है—
(i) मालिकों का वह प्रतिशत, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तय कर सकती है; या
(ii) कोई टेस्टिंग एजेंसी; या
(iii) कोई अन्य स्रोत।
(2) जहाँ उप-धारा (1) में बताई गई खराबी मोटर वाहन के किसी भाग में है, तो केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, किसी निर्माता को उन सभी मोटर वाहनों को वापस बुलाने का निर्देश दे सकती है जिनमें ऐसा भाग है, चाहे उस मोटर वाहन का प्रकार या मॉडल कुछ भी हो।
(3) एक निर्माता जिसके वाहनों को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत वापस बुलाया जाता है, वह—
(a) मोटर वाहन की पूरी कीमत खरीदारों को वापस करेगा, जो किसी भी किराए-खरीद या लीज-हाइपोथिकेशन समझौते के अधीन होगी; या
(b) खराब मोटर वाहन को समान या बेहतर विशेषताओं वाले दूसरे मोटर वाहन से बदलेगा जो इस अधिनियम के तहत बताए गए मानकों का पालन करता हो या उसकी मरम्मत करेगा; और
(c) उप-धारा (6) के अनुसार जुर्माना और अन्य देय राशि का भुगतान करेगा।
(4) जहाँ एक निर्माता को उसके द्वारा निर्मित मोटर वाहन में कोई खराबी दिखती है, तो वह केंद्र सरकार को खराबी के बारे में बताएगा और वाहन वापस बुलाने की कार्यवाही शुरू करेगा और ऐसे मामले में निर्माता उप-धारा (3) के तहत जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(5) केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को इस धारा के तहत जांच करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जिसके पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत मुकदमा चलाते समय एक दीवानी अदालत की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:—
(ए) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और उसे शपथ पर जांचना;
(बी) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता;
(सी) हलफनामे पर सबूत प्राप्त करना; और
(d) कोई अन्य मामला जैसा कि बताया जाए।
(6) केंद्र सरकार, मोटर वाहनों को वापस बुलाने के लिए नियम बना सकती है, किसी विशेष प्रकार या उसके प्रकारों के लिए, किसी भी दोष के लिए जो केंद्र सरकार की राय में, पर्यावरण या ऐसे मोटर वाहन के चालक या यात्रियों या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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