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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के बारे में प्रस्ताव की तैयारी और प्रकाशन।

अध्याय 6: राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान

धारा: 99


2[ (1) ] जहां किसी राज्य सरकार की राय है कि एक कुशल, पर्याप्त, किफायती और ठीक से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि सड़क परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से या ऐसी सेवा का कोई विशेष वर्ग किसी क्षेत्र या मार्ग या उसके हिस्से के संबंध में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाया और संचालित किया जाना चाहिए, चाहे अन्य व्यक्तियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर रखा जाए या अन्यथा, राज्य सरकार एक योजना के बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर सकती है जिसमें प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति, कवर किए जाने वाले क्षेत्र या मार्ग और उससे संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरण दिए गए हों और राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगी जो इस तरह के प्रस्ताव को तैयार कर रहा है और क्षेत्रीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में जो इस योजना द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र या मार्ग में प्रसारित हो रहा है और साथ ही ऐसे अन्य तरीके से भी प्रकाशित करेगा जैसा कि राज्य सरकार इस तरह के प्रस्ताव को तैयार करना उचित समझती है।
3[ (2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जब उस उप-धारा के तहत कोई प्रस्ताव प्रकाशित किया जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से, किसी भी व्यक्ति को कोई परमिट नहीं दिया जाएगा, सिवाय प्रस्ताव के लंबित रहने के दौरान एक अस्थायी परमिट के और ऐसा अस्थायी परमिट इसके जारी होने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए या धारा 100 के तहत योजना के अंतिम प्रकाशन की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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