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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 6: राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान

धारा: 107


(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।
(2) खासकर और पहले बताई गई शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: -
(a) वह फॉर्म जिसमें किसी योजना के बारे में कोई प्रस्ताव धारा 99 के तहत प्रकाशित किया जा सकता है;
(b) वह तरीका जिससे धारा 100 की उप-धारा (1) के तहत आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं;
(c) वह तरीका जिससे धारा 100 की उप-धारा (2) के तहत आपत्तियों पर विचार किया जा सकता है और उनका निपटारा किया जा सकता है;
(d) वह फॉर्म जिसमें कोई भी स्वीकृत योजना धारा 100 की उप-धारा (3) के तहत प्रकाशित की जा सकती है;
(e) वह तरीका जिससे धारा 103 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया जा सकता है;
(f) वह अवधि जिसके भीतर मालिक धारा 106 के तहत किसी भी परिवहन वाहन में छूटी हुई कोई भी वस्तु का दावा कर सकता है और ऐसी वस्तु की बिक्री का तरीका;
(g) इस अध्याय के तहत आदेशों की तामील का तरीका;
(h) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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