जहाँ किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में धारा 100 की उप-धारा (3) के तहत कोई स्कीम प्रकाशित की गई है, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार ही कोई परमिट देगा: शर्त यह है कि जहाँ किसी स्वीकृत स्कीम के अनुसार किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा परमिट के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में किसी भी व्यक्ति को अस्थायी परमिट दे सकता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसा परमिट उस क्षेत्र या मार्ग के संबंध में राज्य परिवहन उपक्रम को परमिट जारी होने पर प्रभावी नहीं रहेगा।