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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट जारी करना।

अध्याय 6: राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान

धारा: 103


(1) जहाँ, किसी स्वीकृत स्कीम के अनुसार, कोई राज्य परिवहन उपक्रम किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में स्टेज कैरिज परमिट या माल वाहन परमिट या अनुबंध कैरिज परमिट के लिए इस तरह से आवेदन करता है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण किसी भी मामले में जहाँ उक्त क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक क्षेत्र में स्थित है और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण किसी भी अन्य मामले में राज्य परिवहन उपक्रम को ऐसा परमिट जारी करेगा, अध्याय V में विपरीत कुछ भी होने के बावजूद। (2) किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में स्वीकृत स्कीम को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राज्य परिवहन प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, आदेश द्वारा,— (a) किसी अन्य परमिट के अनुदान या नवीनीकरण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करने से इनकार कर सकता है या ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है जो लंबित हो; (b) किसी भी मौजूदा परमिट को रद्द कर सकता है; (c) किसी भी मौजूदा परमिट की शर्तों में इस प्रकार संशोधन कर सकता है कि— (i) परमिट को एक निर्दिष्ट तारीख से आगे अप्रभावी बना दिया जाए; (ii) परमिट के तहत उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी जाए; (iii) परमिट द्वारा कवर किए गए क्षेत्र या मार्ग को कम कर दिया जाए, जहाँ तक कि ऐसा परमिट अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग से संबंधित है। (3) संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत की गई किसी भी कार्रवाई या पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। राज्य संशोधन कर्नाटक धारा 103 का संशोधन। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) की धारा 103 में, उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्: -
“ (1A) राज्य परिवहन उपक्रम के लिए किसी भी मार्ग पर स्टेज कैरिज के रूप में किसी भी वाहन को चलाना वैध होगा, जो उप-धारा (1) के तहत ऐसे उपक्रम को जारी किए गए किसी भी परमिट के तहत, ऐसे वाहन के मालिक द्वारा ऐसे उपक्रम के निपटान और नियंत्रण में रखा गया है, जो ऐसे मालिक और उपक्रम के बीच उक्त वाहन के उपक्रम द्वारा उपयोग के लिए किए गए किसी भी व्यवस्था के तहत है।] [कर्नाटक अधिनियम 11 की धारा 2, 1996 देखें]।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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