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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 96


(1) एक राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के तहत नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के संबंध में बनाए जा सकते हैं, अर्थात्: -
(i) क्षेत्रीय और राज्य परिवहन प्राधिकरणों की नियुक्ति की अवधि और नियुक्ति की शर्तें और उनके द्वारा कामकाज का संचालन और उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट;
(ii) किसी भी सदस्य (अध्यक्ष सहित) की अनुपस्थिति में किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा कामकाज का संचालन और व्यवसाय की प्रकृति, परिस्थितियाँ जिनके तहत और जिस तरीके से, व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है;
(iii) इस अध्याय के तहत पसंद की जा सकने वाली अपीलों का संचालन और सुनवाई, ऐसी अपीलों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस और ऐसी फीस की वापसी;
(iv) इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म, जिसमें परमिट के फॉर्म भी शामिल हैं;
(v) खोए, नष्ट या विकृत परमिट के स्थान पर परमिट की प्रतियां जारी करना;
(vi) परिवहन वाहनों द्वारा ले जाए जाने वाले दस्तावेज़, प्लेट और निशान, जिस तरीके से उन्हें ले जाया जाना है और वे भाषाएँ जिनमें ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को व्यक्त किया जाना है;
(vii) परमिट, डुप्लीकेट परमिट और प्लेट के लिए आवेदन करने पर लगने वाली फ़ीस;
(viii) इस अध्याय के तहत लगने वाली सभी या किसी भी फ़ीस या फ़ीस के किसी भी हिस्से के भुगतान से निर्धारित व्यक्तियों या निर्धारित श्रेणी के व्यक्तियों को छूट;
(ix) परमिट की हिरासत, प्रस्तुति और रद्द होने या समाप्त होने पर रद्द करना, और रद्द किए गए परमिट को वापस करना;
(x) वे शर्तें जिनके अधीन, और वह सीमा जिस तक, दूसरे राज्य में दिया गया परमिट बिना प्रतिहस्ताक्षर के राज्य में मान्य होगा;
(xi) वे शर्तें जिनके अधीन, और वह सीमा जिस तक, एक क्षेत्र में दिया गया परमिट बिना प्रतिहस्ताक्षर के राज्य के भीतर दूसरे क्षेत्र में मान्य होगा;
(xii) धारा 67 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में बताए गए किसी भी समझौते को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से परमिट के साथ लगाई जाने वाली शर्तें;
(xiii) वे अधिकारी जिनके पास, वह समय जिसके भीतर और वह तरीका जिसमें अपील की जा सकती है;
(xiv) स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का निर्माण और फिटिंग, और उनके द्वारा ले जाए जाने वाले उपकरण, चाहे आम तौर पर या विशेष क्षेत्रों में;
(xv) यात्रियों की संख्या का निर्धारण जो एक स्टेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ले जाने के लिए अनुकूलित है और वह संख्या जिसे ले जाया जा सकता है;
(xvi) वे शर्तें जिनके अधीन स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज पर यात्रियों के बदले में आंशिक रूप से या पूरी तरह से माल ले जाया जा सकता है;
(xvii) स्टेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में छूटे हुए सामान की सुरक्षित हिरासत और निपटान;
(xviii) परिवहन वाहनों की पेंटिंग या मार्किंग और उस पर विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को विनियमित करना, और विशेष रूप से परिवहन वाहनों को ऐसे रंग या तरीके से पेंट या चिह्नित करने से रोकना जिससे किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि वाहन का उपयोग मेल के परिवहन के लिए किया जाता है;
(xix) स्टेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में लाशों या किसी संक्रामक या संचारी रोग से पीड़ित व्यक्तियों या यात्रियों को असुविधा या चोट पहुंचाने की संभावना वाले सामान का परिवहन और ऐसे कैरिज का निरीक्षण और कीटाणुशोधन; यदि ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है;
(xx) मोटर कैब पर टैक्सी मीटर का प्रावधान, उपयोग किए जाने वाले टैक्सी मीटर के अनुमोदन या मानक प्रकारों की आवश्यकता, और टैक्सी मीटर की जांच, परीक्षण और सीलिंग;
(xxi) स्टेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर या निर्दिष्ट क्षेत्रों में या विधिवत अधिसूचित स्टैंड या हॉल्टिंग स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर यात्रियों को उठाना या उतारना प्रतिबंधित करना और स्टेज कैरिज के ड्राइवर को एक उचित समय के लिए रुकने और स्थिर रहने की आवश्यकता होती है जब किसी यात्री द्वारा अधिसूचित हॉल्टिंग स्थान पर वाहन में चढ़ने या उतरने की इच्छा व्यक्त की जाती है;
(xxii) उन ज़रूरतों का विवरण जिनका पालन किसी भी उचित रूप से अधिसूचित स्टैंड या हॉल्टिंग प्लेस के निर्माण या उपयोग में किया जाएगा, जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त उपकरण और सुविधाएं प्रदान करना शामिल है; ऐसी सुविधाओं के उपयोग के लिए जो शुल्क लिए जा सकते हैं, यदि कोई हों, ऐसे स्टैंड या स्थानों पर रखे जाने वाले रिकॉर्ड, वहां नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी, और ऐसे कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण, और आम तौर पर ऐसे स्टैंड और स्थानों को उपयोगी और साफ स्थिति में बनाए रखना;
(xxiii) मोटर कैब रैंक का विनियमन;
(xxiv) परिवहन वाहनों के मालिकों को पते में किसी भी बदलाव की सूचना देने या किराए या इनाम के लिए यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन की विफलता या क्षति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता;
(xxv) निर्दिष्ट व्यक्तियों को हर उचित समय पर प्रवेश करने और परमिट धारकों द्वारा अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी परिसरों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करना;
(xxvi) स्टेज कैरिज के प्रभारी व्यक्ति को कानूनी या प्रथागत किराया देने वाले किसी भी व्यक्ति को ले जाने की आवश्यकता;
(xxvii) वे शर्तें जिनके तहत और जिस प्रकार के कंटेनरों या वाहनों में जानवरों या पक्षियों को ले जाया जा सकता है और वे मौसम जिनमें जानवरों या पक्षियों को ले जाया जा सकता है या नहीं;
(xxviii) सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री में संलग्न एजेंटों या प्रचारकों का लाइसेंस और आचरण का विनियमन या अन्यथा ऐसे वाहनों के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना;
(xxix) माल वाहनों द्वारा ले जाए गए माल को अग्रेषित करने और वितरित करने के लिए संग्रह करने के व्यवसाय में लगे एजेंटों का लाइसेंस;
(xxx) परिवहन वाहनों और उनकी सामग्री और उनसे संबंधित परमिटों का निरीक्षण;
(xxxi) माल वाहनों में ड्राइवर के अलावा अन्य व्यक्तियों का परिवहन;
(xxxii) परिवहन वाहनों के मालिकों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड और प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न; और
1[ (xxxiia) धारा 67 की उप-धारा (3) के तहत योजनाओं का निर्माण;
(xxxiib) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सुविधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी किराए और भीड़भाड़ की रोकथाम को बढ़ावा देना;]
(xxxiii) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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