हर परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी—
(a) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसके पास धारा 56 के तहत जारी किया गया फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र है और उसे हर समय इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता है;
(b) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे इस अधिनियम के तहत अनुमत गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाता है;
(c) कि धारा 67 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा लगाई गई किसी भी रोक या प्रतिबंध और तय किए गए किसी भी किराए या भाड़े का पालन उस वाहन के संबंध में किया जाता है जिससे परमिट संबंधित है;
(d) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे धारा 5 या धारा 113 के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं चलाया जाता है;
(e) कि ड्राइवरों के काम के घंटों को सीमित करने वाले इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन किसी भी वाहन या वाहनों के संबंध में किया जाता है जिससे परमिट संबंधित है;
(f) कि अध्याय X, XI और XII के प्रावधान, जहाँ तक वे परमिट धारक पर लागू होते हैं, का पालन किया जाता है; और
(g) कि ऑपरेटर का नाम और पता हर उस वाहन पर चित्रित या अन्यथा मजबूती से चिपकाया जाएगा जिससे परमिट संबंधित है, उस वाहन के बाहरी हिस्से पर दोनों तरफ, एक रंग या रंगों में जो वाहन के रंग के विपरीत हो, खिड़की की रेखा के नीचे जितना संभव हो उतना ऊपर बोल्ड अक्षरों में केंद्रित हो।