(1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, एक परमिट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं होगा, सिवाय परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के जिसने परमिट दिया था और ऐसी अनुमति के बिना, परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर, उस वाहन को परमिट द्वारा अधिकृत तरीके से उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
(2) जहां परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन के कब्जे में आने वाला व्यक्ति, तीन महीने की अवधि के लिए, परमिट का उपयोग इस तरह कर सकता है जैसे कि यह उसे ही दिया गया हो:
शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति ने, धारक की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर, परिवहन प्राधिकरण को सूचित कर दिया हो जिसने धारक की मृत्यु और परमिट का उपयोग करने के अपने इरादे के बारे में परमिट दिया था:
यह भी शर्त है कि किसी भी परमिट का उपयोग उस तारीख के बाद नहीं किया जाएगा जिस तारीख को वह मृतक धारक के हाथों में नवीनीकरण के बिना प्रभावी होना बंद हो गया होता।
(3) परिवहन प्राधिकरण, परमिट धारक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर किए गए आवेदन पर, परमिट को परमिट द्वारा कवर किए गए वाहनों के कब्जे में आने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है:
शर्त यह है कि परिवहन प्राधिकरण उक्त तीन महीने की अवधि की समाप्ति के बाद किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि आवेदक को निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से अच्छे और पर्याप्त कारण से रोका गया था।