(1) एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, धारा 77 के तहत किए गए आवेदन पर, पूरे राज्य में या आवेदन के अनुसार या ऐसे संशोधनों के साथ जैसा वह उचित समझे, माल वाहन परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी परमिट किसी ऐसे क्षेत्र या मार्ग के संबंध में नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में बताया नहीं गया है।
(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह माल वाहन परमिट देने का फैसला करता है, तो परमिट दे सकता है और इस अधिनियम के तहत बनाए जा सकने वाले किसी भी नियम के अधीन, परमिट के साथ निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक शर्तें लगा सकता है, अर्थात्: -
(i) कि वाहन का उपयोग केवल एक निर्दिष्ट क्षेत्र में या एक निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा;
(ii) कि उपयोग किए गए किसी भी वाहन का सकल वाहन भार एक निर्दिष्ट अधिकतम से अधिक नहीं होगा;
(iii) कि एक निर्दिष्ट प्रकृति का माल नहीं ले जाया जाएगा;
(iv) कि माल को निर्दिष्ट दरों पर ले जाया जाएगा;
(v) कि वाहन के रहने, रखरखाव और मरम्मत और माल के भंडारण और सुरक्षित हिरासत के लिए तय व्यवस्था की जाएगी;
(vi) कि परमिट धारक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसी समय-समय पर रिटर्न, आंकड़े और अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर बताए;
(vii) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, एक महीने से कम का नोटिस देने के बाद,—
(a) परमिट की शर्तों में बदलाव करना;
(b) परमिट में और शर्तें जोड़ सकता है;
(viii) कि परमिट की शर्तों से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना नहीं हटाया जाएगा;
(ix) कोई अन्य शर्तें जो बताई जा सकती हैं।
(3) उप-धारा (2) में बताई गई शर्तों में मानव जीवन के लिए खतरनाक या जोखिम भरी प्रकृति के सामान की पैकेजिंग और ढुलाई से संबंधित शर्तें शामिल हो सकती हैं।