(1) एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, उसे किए गए आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे बदलाव के साथ जो उसे ठीक लगे, एक निजी सेवा वाहन परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी परमिट किसी ऐसे क्षेत्र या मार्ग के संबंध में नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में बताया नहीं गया है।
(2) एक मोटर वाहन को निजी सेवा वाहन के रूप में उपयोग करने के लिए परमिट के लिए एक आवेदन में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए, अर्थात्: -
(a) वाहन का प्रकार और बैठने की क्षमता;
(b) वह क्षेत्र या मार्ग या मार्ग जिनसे आवेदन संबंधित है;
(c) जिस तरीके से यह दावा किया गया है कि वाहन से यात्रियों को किराए या इनाम के अलावा या आवेदक द्वारा किए जा रहे व्यापार या व्यवसाय के संबंध में ले जाने के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा; और
(d) कोई अन्य जानकारी जो बताई जाए।
(3) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह परमिट देने का फैसला करता है, तो इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार, परमिट के साथ निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक शर्तें लगा सकता है, अर्थात्: -
(i) कि वाहन का उपयोग केवल एक विशेष क्षेत्र में या एक विशेष मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा;
(ii) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन जो ले जाया जा सकता है;
(iii) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, एक महीने से कम का नोटिस देने के बाद -
(a) परमिट की शर्तों में बदलाव करना;
(b) परमिट में और शर्तें जोड़ सकता है;
(iv) कि परमिट की शर्तों से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना अलग नहीं जाया जाएगा;
(v) कि वाहन में आराम और सफाई के तय मानकों को बनाए रखा जाएगा;
(vi) कि परमिट धारक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसी समय-समय पर रिटर्न, आंकड़े और अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर तय कर सकती है; और
(vii) ऐसी अन्य शर्तें जो बताई जाएं।