(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 2[मोटर कैब या मोटर साइकिलों को किराए पर देने के व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से एक योजना बना सकती है, जो लोग खुद या ड्राइवरों के माध्यम से मोटर कैब या मोटर साइकिल] अपनी खुद के उपयोग के लिए चलाना चाहते हैं और उससे जुड़े मामलों के लिए।
(2) उप-धारा (1) के तहत बनाई गई योजना में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्: -
(a) योजना के तहत ऑपरेटरों को लाइसेंस देना जिसमें ऐसे लाइसेंस देना, नवीनीकरण करना और रद्द करना शामिल है;
(b) आवेदन का फॉर्म और लाइसेंस का फॉर्म और उसमें दी जाने वाली जानकारी;
(c) ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस;
(d) वे अधिकारी जिनके पास आवेदन किया जाएगा;
(e) वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे लाइसेंस दिए, नवीनीकृत या रद्द किए जा सकते हैं;
(f) ऐसे लाइसेंस देने या नवीनीकृत करने से इनकार करने के आदेशों के खिलाफ अपील और ऐसे लाइसेंस रद्द करने के आदेशों के खिलाफ अपील;
(g) वे शर्तें जिनके अधीन मोटर कैब किराए पर ली जा सकती हैं;
(h) रिकॉर्ड का रखरखाव और ऐसे रिकॉर्ड का निरीक्षण;
(i) ऐसे अन्य मामले जो इस धारा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।