(1) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, धारा 73 के तहत किए गए आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे संशोधनों के साथ जैसा वह उचित समझे, एक अनुबंध कैरिज परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी परमिट आवेदन में बताए गए किसी भी क्षेत्र के संबंध में नहीं दिया जाएगा।
(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, यदि वह अनुबंध कैरिज परमिट देने का फैसला करता है, तो इस अधिनियम के तहत बनाए जा सकने वाले किसी भी नियम के अधीन, परमिट में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक शर्तें जोड़ सकता है, अर्थात्: -
(i) कि वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ़ एक तय जगह या तय रास्ते या रास्तों पर ही किया जाएगा;
(ii) कि बताई गई शर्तों के अनुसार ही, मौजूदा अनुबंध के विस्तार या बदलाव के अलावा, तय जगह के बाहर किराए पर लेने का कोई नया अनुबंध नहीं किया जाएगा;
(iii) यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और सामान का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो वाहनों पर ले जाया जा सकता है, चाहे आम तौर पर या खास मौकों पर या खास समय और मौसम में;
(iv) वे शर्तें जिनके तहत यात्रियों के अलावा या यात्रियों को छोड़कर, किसी भी अनुबंध गाड़ी में माल ले जाया जा सकता है;
(v) कि, मोटर कैब के मामले में, तय किराया या किराए की दरें ली जाएंगी और किराए की सूची की एक कॉपी गाड़ी पर दिखाई जाएगी;
(vi) कि, मोटर कैब के अलावा दूसरे वाहनों के मामले में, किराए की तय दरें जो तय ज़्यादा से ज़्यादा दर से ज़्यादा नहीं होंगी, ली जाएंगी;
(vii) कि, मोटर कैब के मामले में, यात्रियों के सामान का एक खास वज़न मुफ़्त में ले जाया जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा सामान है तो उसका तय दर पर शुल्क लिया जाएगा;
(viii) कि, मोटर कैब के मामले में, अगर ज़रूरी हो तो एक टैक्समीटर लगाया जाएगा और उसे ठीक से काम करने की हालत में रखा जाएगा;
(ix) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, एक महीने से कम का नोटिस दिए बिना,—
(a) परमिट की शर्तों में बदलाव करना;
(b) परमिट में और शर्तें जोड़ सकता है;
(x) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की मंज़ूरी के बिना परमिट की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा;
(xi) कि वाहनों में आराम और सफाई के तय मानक बनाए रखे जाएंगे;
(xii) कि, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, वाहन चलाने या यात्रियों को ले जाने से इनकार नहीं किया जाएगा;
(xiii) कोई भी दूसरी शर्तें जो बताई जा सकती हैं।
1[बशर्ते कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी के हित में केंद्र सरकार द्वारा बताए गए किसी भी तरह के वाहनों के संबंध में ऐसी किसी भी शर्त को माफ कर सकता है।]
(3) (a) राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार निर्देश देती है, तो वाहनों की संख्या, सड़क की स्थिति और दूसरे ज़रूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को अनुबंध गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का निर्देश देगी, चाहे आम तौर पर या किसी खास तरह की, जैसा कि अधिसूचना में तय और बताया गया है, जो पाँच लाख से कम आबादी वाले शहरों में शहर के मार्गों पर चलती हैं।
(b) जहाँ अनुबंध वाहनों की संख्या खंड (a) के तहत तय की जाती है, वहाँ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, ऐसे किसी अनुबंध वाहन के संबंध में परमिट देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगा, अर्थात्: -
(i) आवेदक की वित्तीय स्थिरता;
(ii) अनुबंध वाहन ऑपरेटर के रूप में संतोषजनक प्रदर्शन, जिसमें कर का भुगतान भी शामिल है, यदि आवेदक अनुबंध वाहनों का ऑपरेटर है या रहा है; और
(iii) ऐसे अन्य मामले जो राज्य सरकार द्वारा बताए जाएँ:
बशर्ते कि, अन्य शर्तें समान होने पर, परमिट के लिए निम्नलिखित आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी -
(i) भारत पर्यटन विकास निगम;
(ii) राज्य पर्यटन विकास निगम;
(iii) राज्य पर्यटन विभाग;
(iv) राज्य परिवहन उपक्रम;
(v) सहकारी समितियाँ जो किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हैं या पंजीकृत मानी जाती हैं;
(vi) भूतपूर्व सैनिक;
1[ (vii) स्वयं सहायता समूह।]