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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 70


(1) एक स्टेज कैरिज (इस अध्याय में जिसे स्टेज कैरिज परमिट कहा गया है) या एक आरक्षित स्टेज कैरिज के संबंध में परमिट के लिए आवेदन में, जहाँ तक हो सके, निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्: -
(a) वह मार्ग या मार्ग या क्षेत्र या क्षेत्र जिनसे आवेदन संबंधित है;
(b) ऐसे प्रत्येक वाहन का प्रकार और बैठने की क्षमता;
(c) प्रस्तावित दैनिक यात्राओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या और सामान्य यात्राओं का समय-सारणी।
स्पष्टीकरण। - इस धारा, धारा 72, धारा 80 और धारा 102 के प्रयोजनों के लिए, “यात्रा” का अर्थ है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की एकल यात्रा, और प्रत्येक वापसी यात्रा को एक अलग यात्रा माना जाएगा;
(d) सेवा को बनाए रखने और विशेष अवसरों के लिए आरक्षित रखने के लिए इच्छित वाहनों की संख्या;
(e) वाहनों के आवास, रखरखाव और मरम्मत, यात्रियों के आराम और सुविधा और सामान के भंडारण और सुरक्षित हिरासत के लिए किए जाने वाले इंतजाम;
(f) ऐसी अन्य बातें जो बताई जाएं।
(2) उप-धारा (1) में बताए गए आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज़ होंगे जो बताए जाएं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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