स्कीमों के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने और रखने के लिए परमिट धारकों के खिलाफ कोई रोक नहीं।
अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण
धारा: 66B
इस अधिनियम के तहत जारी परमिट रखने वाला कोई भी व्यक्ति -
(a) धारा 67 की उप-धारा (3) या धारा 88A की उप-धारा (1) के तहत बनाई गई योजना के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने से अयोग्य नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऐसा परमिट है; और
(b) इस अधिनियम के तहत बनाई गई किसी भी योजना के तहत लाइसेंस जारी होने पर उसे ऐसा परमिट रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी।]
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