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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

राष्ट्रीय परिवहन नीति।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 66A


केंद्र सरकार राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ सहमति से इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप एक राष्ट्रीय परिवहन नीति विकसित कर सकती है, ताकि—
(i) यात्रियों और माल परिवहन के लिए एक योजना ढांचा स्थापित किया जा सके जिसके भीतर परिवहन निकायों को काम करना है;
(ii) सड़क परिवहन के सभी रूपों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक योजना ढांचा स्थापित किया जा सके, बंदरगाहों, रेलवे और विमानन से संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के साथ-साथ स्थानीय और राज्य स्तर की योजना, भूमि धारण और नियामक अधिकारियों के साथ परामर्श करके भारत में परिवहन सुधार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा सके ताकि एक एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली दी जा सके;
(iii) परमिट और योजनाओं के अनुदान का ढांचा स्थापित किया जा सके;
(iv) सड़क द्वारा परिवहन के लिए रणनीतिक नीति और परिवहन के अन्य साधनों के साथ एक कड़ी के रूप में इसकी भूमिका स्थापित की जा सके;
(v) रणनीतिक नीतियों की पहचान की जा सके और परिवहन प्रणाली के लिए प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट किया जा सके जो वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करती हैं;
(vi) मध्यम से दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा, प्राथमिकताएं और कार्य प्रदान किए जा सकें;
(vii) प्रतिस्पर्धा, नवाचार, क्षमता में वृद्धि, निर्बाध गतिशीलता और माल या पशुधन या यात्रियों के परिवहन में अधिक दक्षता, और संसाधनों के किफायती उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके;
(viii) जनता के हित की रक्षा की जा सके और इक्विटी को बढ़ावा दिया जा सके, जबकि परिवहन क्षेत्र में निजी भागीदारी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की जा सके;
(ix) परिवहन और भूमि उपयोग योजना के लिए एक एकीकृत नज़रिया दिखाएँ;
(x) उन चुनौतियों की पहचान करें जिन्हें राष्ट्रीय परिवहन नीति संबोधित करना चाहती है; और
(xi) केंद्र सरकार द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य मामले को संबोधित करें।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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