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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

परमिट की आवश्यकता।

अध्याय 5: परिवहन वाहनों का नियंत्रण

धारा: 66


(1) कोई भी मोटर वाहन मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग परिवहन वाहन के रूप में नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, भले ही ऐसा वाहन वास्तव में किसी यात्री या माल को ले जा रहा हो या नहीं, सिवाय क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिए गए या प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार या किसी भी बताए गए प्राधिकारी द्वारा उसे उस स्थान पर वाहन के उपयोग को अधिकृत किया गया है जिस तरीके से वाहन का उपयोग किया जा रहा है:
बशर्ते कि एक स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में बताई गई किसी भी शर्त के अधीन, वाहन को एक अनुबंध कैरिज के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत करेगा:
यह भी शर्त है कि एक स्टेज कैरिज परमिट, परमिट में बताई गई किसी भी शर्त के अधीन, वाहन को यात्रियों को ले जाते समय या नहीं ले जाते समय माल वाहन के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है:
यह भी शर्त है कि एक माल वाहन परमिट, परमिट में बताई गई किसी भी शर्त के अधीन, उसे अपने द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय के लिए या उसके संबंध में माल के परिवहन के लिए वाहन के उपयोग को अधिकृत करेगा।
2[यह भी शर्त है कि जहां किसी परिवहन वाहन को इस अधिनियम के तहत कोई परमिट या परमिट, साथ ही लाइसेंस जारी किया गया है, ऐसे वाहन का उपयोग या तो परमिट, या परमिट के तहत किया जा सकता है, जो इसे जारी किए गए हैं, या वाहन मालिक के विवेक पर, ऐसे लाइसेंस के तहत किया जा सकता है।]
(2) माल वाहन परमिट धारक, किसी भी सार्वजनिक या सेमी-ट्रेलर को खींचने के लिए वाहन का उपयोग कर सकता है, जो उसका नहीं है, उन शर्तों के अनुसार जो बताई जा सकती हैं।
3[बशर्ते कि किसी भी आर्टिकुलेटेड वाहन के परमिट धारक उस आर्टिकुलेटेड वाहन के प्राइम-मूवर का उपयोग किसी अन्य सेमी-ट्रेलर के लिए कर सकते हैं।]
(3) उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे—
(a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी परिवहन वाहन पर और किसी भी वाणिज्यिक उद्यम से असंबंधित सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है;
(b) किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व वाले या किसी स्थानीय प्राधिकारी के साथ अनुबंध के तहत काम करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व वाले किसी भी परिवहन वाहन पर और केवल सड़क की सफाई, सड़क पर पानी डालने या संरक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है;
(c) पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन पर;
(d) केवल शवों और शवों के साथ आने वाले शोक मनाने वालों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन पर;
(e) किसी अक्षम वाहन को खींचने या किसी अक्षम वाहन से सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन पर;
(f) किसी भी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन पर, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में बता सकती है;
(g) किसी भी परिवहन वाहन पर, जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो मोटर वाहनों का निर्माण या व्यापार करता है या चेसिस से जोड़ने के लिए बॉडी बनाता है, केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए और उन शर्तों के अनुसार जो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में बता सकती है;
1* * * * *
(i) किसी भी माल वाहन पर, जिसका सकल वाहन भार 3,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है;
(j) केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताई गई शर्तों के अनुसार, किसी भी परिवहन वाहन पर जो एक राज्य में खरीदा गया है और किसी ऐसे स्थान पर जा रहा है, जो उस राज्य में या किसी अन्य राज्य में स्थित है, बिना किसी यात्री या सामान को ले जाए;
(k) किसी भी परिवहन वाहन पर, जो धारा 43 के तहत अस्थायी रूप से पंजीकृत है, वाहन के पंजीकरण के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर खाली जा रहा है;
2* * * * *
(m) किसी भी परिवहन वाहन पर, जिसे बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर रुकावट या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, किसी अन्य मार्ग से मोड़ने की आवश्यकता होती है, चाहे राज्य के भीतर हो या बाहर, ताकि वह अपने गंतव्य तक पहुंच सके;
(n) किसी भी परिवहन वाहन को, जिसका उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसे केंद्र या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, तय कर सकती है;
(o) किसी भी परिवहन वाहन को, जो किराए-खरीद, पट्टे या बंधक समझौते के अधीन है और मालिक की चूक के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कब्ज़ा कर लिया गया है, जिसके साथ मालिक ने ऐसा समझौता किया है, ताकि ऐसे मोटर वाहन को उसके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके; या
(p) किसी भी परिवहन वाहन को जो मरम्मत के उद्देश्य से किसी स्थान पर खाली जा रहा है।
3[ (q) किसी भी परिवहन वाहन को जिसे धारा 67 की उप-धारा (3) या धारा 88A की उप-धारा (1) के तहत किसी योजना के तहत लाइसेंस जारी किया गया है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों के तहत चल रहा है.]
(4) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, उप-धारा (1) यदि राज्य सरकार धारा 96 के तहत बनाए गए नियम द्वारा ऐसा निर्धारित करती है, तो किसी भी मोटर वाहन पर लागू होगी जो ड्राइवर को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए अनुकूलित है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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