(1) केंद्र सरकार मोटर वाहनों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे रूप और तरीके से बनाए रखेगी जैसा कि उसके द्वारा बताया जाए:
बशर्ते कि मोटर वाहनों के सभी राज्य रजिस्टर मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर में उस तारीख तक शामिल हो जाएंगे जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जा सकती है।
(2) इस अधिनियम के तहत जारी या नवीनीकृत किया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाण पत्र तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इसे मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के तहत एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी नहीं की गई हो।
(3) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखने के लिए, इस अधिनियम के तहत सभी राज्य सरकारें और पंजीकरण प्राधिकारी राज्य में मोटर वाहनों के रजिस्टर की सभी जानकारी और डेटा केंद्र सरकार को ऐसे रूप और तरीके से भेजेंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
(4) राज्य सरकारें मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंचने और इस अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रिकॉर्ड को अपडेट करने में सक्षम होंगी।]