अधिक आकार वाले वाहनों के पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक।
अध्याय 4: मोटर वाहनों का पंजीकरण
धारा: 62A
(1) कोई भी पंजीकरण प्राधिकारी किसी भी ऐसे मोटर वाहन का पंजीकरण नहीं करेगा जो धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (a) के तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता हो।
(2) कोई भी निर्धारित प्राधिकारी या अधिकृत परीक्षण स्टेशन धारा 56 के तहत किसी भी ऐसे मोटर वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा जो धारा 110 के तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता हो।]
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