🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

केंद्र सरकार के वाहनों का पंजीकरण।

अध्याय 4: मोटर वाहनों का पंजीकरण

धारा: 60


(1) केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताई गई ऐसी प्राधिकारी, किसी भी मोटर वाहन को पंजीकृत कर सकती है जो केंद्र सरकार की संपत्ति है या फिलहाल केंद्र सरकार के विशेष नियंत्रण में है और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और किसी भी वाणिज्यिक उद्यम से जुड़ा नहीं है और इस प्रकार पंजीकृत कोई भी वाहन, जब तक वह केंद्र सरकार की संपत्ति बना रहता है या उसके विशेष नियंत्रण में रहता है, तब तक उसे इस अधिनियम के तहत अन्यथा पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) उप-धारा (1) के तहत वाहन का पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार एक पंजीकरण चिह्न देगा और उस वाहन के संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि ऐसा वाहन फिलहाल इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का पालन करता है और उस वाहन को इस धारा के तहत पंजीकृत किया गया है।
(3) इस धारा के तहत पंजीकृत वाहन उप-धारा (2) के तहत जारी प्रमाण पत्र को ले जाएगा।
(4) यदि इस धारा के तहत पंजीकृत कोई वाहन केंद्र सरकार की संपत्ति या उसके विशेष नियंत्रण में नहीं रहता है, तो धारा 39 और 40 के प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे।
(5) उप-धारा (1) के तहत वाहन का पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी, किसी भी राज्य सरकार को वाहन की सामान्य प्रकृति, समग्र आयामों और धुरी भार के बारे में ऐसी सभी जानकारी देगा जो राज्य सरकार किसी भी समय मांग सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot