(1) केंद्र सरकार, परिवहन वाहन (मोटर कैब के अलावा) के पहियों से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकृति और आकार और इसके मेक और मॉडल और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक मेक और मॉडल के परिवहन वाहन के संबंध में, ऐसे वाहन का 4[अधिकतम सकल वाहन भार] और ऐसे वाहन के प्रत्येक धुरा का अधिकतम सुरक्षित धुरा भार निर्दिष्ट कर सकती है।
(2) एक पंजीकरण प्राधिकारी, मोटर कैब के अलावा एक परिवहन वाहन का पंजीकरण करते समय, पंजीकरण के रिकॉर्ड में दर्ज करेगा और वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निम्नलिखित विवरण भी दर्ज करेगा, अर्थात्: -
(a) वाहन का खाली वजन;
(b) प्रत्येक पहिये से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकृति और आकार;
(c) वाहन का सकल वाहन भार और उसके कई धुरों से संबंधित पंजीकृत धुरा भार; और
(d) यदि वाहन का उपयोग केवल यात्रियों या माल के अलावा यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है, तो यात्रियों की संख्या जिनके लिए आवास प्रदान किया गया है,
और वाहन के मालिक को वाहन पर निर्धारित तरीके से वही विवरण प्रदर्शित करना होगा।
(3) ऐसे किसी भी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट सकल वाहन भार या किसी भी धुरा का पंजीकृत धुरा भार दर्ज नहीं किया जाएगा, जो ऐसे वाहन के मेक और मॉडल और उसके पहियों से जुड़े टायरों की संख्या, प्रकृति और आकार से अलग हो:
बशर्ते कि जहां केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट भार से अधिक भार को किसी विशेष इलाके में किसी विशेष प्रकार के वाहनों के लिए अनुमति दी जा सकती है, तो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस उप-धारा के प्रावधान ऐसे संशोधनों के साथ लागू होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
1* * * * *
(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज सकल वाहन भार को संशोधित किया जा सके, पंजीकरण प्राधिकारी परिवहन वाहन के मालिक को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो बताई जा सकती है, पंजीकरण प्रमाण पत्र को ऐसे समय के भीतर पेश करने की आवश्यकता हो सकती है जो पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा बताया जा सकता है।