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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र।

अध्याय 4: मोटर वाहनों का पंजीकरण

धारा: 56


(1) धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 39 के उद्देश्यों के लिए एक परिवहन वाहन को वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके पास केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में फिटनेस प्रमाणपत्र न हो, जिसमें ऐसी जानकारी और विवरण हों, जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों, या उप-धारा (2) में उल्लिखित अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा जारी किए गए हों, जिसमें यह कहा गया हो कि वाहन इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का पालन करता है:
बशर्ते कि जहां निर्धारित प्राधिकारी या अधिकृत परीक्षण स्टेशन ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करता है, तो वह वाहन के मालिक को ऐसे इनकार के लिखित कारण बताएगा।
2[बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख के बाद किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का परीक्षण स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर नहीं किया गया हो।]
3[ (2) उप-धारा (1) में उल्लिखित "अधिकृत परीक्षण स्टेशन" का मतलब राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी सुविधा से है, जिसमें स्वचालित परीक्षण सुविधाएं भी शामिल हैं, जहां केंद्र सरकार द्वारा ऐसे स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार फिटनेस परीक्षण किया जा सकता है।]
(3) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार, फिटनेस प्रमाणपत्र इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
(4) निर्धारित प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी समय फिटनेस प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि जिस वाहन से वह संबंधित है, वह अब इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है; और ऐसे रद्द होने पर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र और अध्याय V के तहत वाहन के संबंध में दिया गया कोई भी परमिट तब तक निलंबित माना जाएगा जब तक कि एक नया फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो जाता:
1[बशर्ते कि ऐसा कोई भी रद्दकरण निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि —
(a) ऐसे निर्धारित प्राधिकारी के पास ऐसी तकनीकी योग्यता हो जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है और जहां निर्धारित प्राधिकारी के पास तकनीकी योग्यता नहीं है, तो ऐसा रद्दकरण ऐसी योग्यता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है; और
(b) फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द करने के लिखित में दर्ज किए गए कारणों की पुष्टि वाहन के मालिक द्वारा चुने गए एक अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा की जाती है, जिसका फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द किया जाना है:]
बशर्ते कि यदि रद्दकरण की पुष्टि अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा की जाती है, तो परीक्षण करने की लागत परीक्षण किए जा रहे वाहन के मालिक द्वारा वहन की जाएगी और वैकल्पिक रूप से निर्धारित प्राधिकारी द्वारा।]
(5) इस अधिनियम के तहत जारी किया गया फिटनेस प्रमाणपत्र, जब तक यह प्रभावी रहता है, पूरे भारत में मान्य होगा।
2[ (6) इस धारा के तहत जारी किए गए वैध फिटनेस प्रमाण पत्र वाले सभी परिवहन वाहनों पर, उनके बॉडी पर, स्पष्ट और दिखने वाले तरीके से ऐसा विशिष्ट चिह्न होगा जो केंद्र सरकार द्वारा बताया जाए।
(7) केंद्र सरकार द्वारा बताई गई शर्तों के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों को गैर-परिवहन वाहनों तक बढ़ाया जा सकता है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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