धारा 40 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक मोटर वाहन का मालिक किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, मोटर वाहन को अस्थायी रूप से पंजीकृत कराने के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसा प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र और अस्थायी पंजीकरण चिह्न जारी करेगा:
बशर्ते कि राज्य सरकार राज्य के भीतर अस्थायी रूप से चलने वाले मोटर वाहन को पंजीकृत कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से एक महीने की अवधि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न जारी कर सकती है।]