कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी मोटर वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर चलाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वाहन इस अध्याय के अनुसार पंजीकृत न हो और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द न कर दिया गया हो और वाहन निर्धारित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न न रखता हो:
बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी डीलर के कब्जे वाले मोटर वाहन पर लागू नहीं होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन है।