(1) जहाँ कोई लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी कंडक्टर के लाइसेंस को जारी करने या नवीनीकृत करने से इनकार करता है, या उसे रद्द करता है, तो वह ऐसा एक आदेश द्वारा करेगा जो आवेदक या धारक, जैसा भी मामला हो, को दिया जाएगा, जिसमें ऐसे इनकार या रद्द करने के लिखित कारण बताए जाएंगे।
(2) उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस पर आदेश की तामील होने के तीस दिनों के भीतर, निर्धारित प्राधिकारी को अपील कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति और आदेश देने वाले प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील का फैसला करेगा और अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय उस प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा जिसने आदेश दिया था।