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3

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करना।

अध्याय 3: स्टेज कैरिज के कंडक्टरों के लिए लाइसेंस

धारा: 32


किसी कंडक्टर के लाइसेंस को किसी भी समय किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है अगर उस प्राधिकारी के पास यह मानने के उचित कारण हैं कि लाइसेंस धारक किसी ऐसी बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है जिससे उसके ऐसे लाइसेंस रखने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने की संभावना है और जहाँ कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने इसे जारी किया था, तो वह ऐसे रद्द करने की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने वह लाइसेंस जारी किया था:
बशर्ते कि किसी भी लाइसेंस को रद्द करने से पहले, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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